25 जून 2015 को शुरू हुई PM आवास योजना आज देशभर में सक्रिय है, तथा इससे कई सारे गरीब और बेघर तबके के लोगों को लाभ मिला है, और यह योजना अब तक सक्रिय रूप से चल रही है, इस योजना के तहत हर साल ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों की सूची जारी की जाती है, और लाभार्थी सूची, में जिन नागरिकों का नाम होता है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।
Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) का लाभ हर नागरिक को नहीं मिलता है, इसके लिए नागरिकों पास कुछ विशेष तरह की पात्रता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण योग्यता की बात करें, तो लाभार्थी नागरिक गरीब होना चाहिए, और उसके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, नीचे मैं आपको PMAY-G Eligibility के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा।
योग्यता और पात्रता
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का घर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसके पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना होगा:
आवेदक को निम्नलिखित में से एक योग्यता होनी चाहिए –
- बेघर परिवार
- जिन परिवारों के घरों में शून्य, एक या दो कमरे हैं जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत है।
- परिवार, जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क न हो।
- परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
- परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो।
- वह परिवार जिसमें लोग दिव्यांग हो।
- इसके अलावा ऐसे परिवार जो श्रम करके अपना पेट पालते हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, और अल्पसंख्यक, परिवार।
शेष श्रेणियों को प्राथमिकता
- अनुसूचित जाति/जनजाति
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- मुस्लिम अल्पसंख्यक
- विधवा, विकलांग, और वृद्ध
- भूमिहीन मजदूर
इन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा PM आवास योजना का लाभ
इसके अलावा कुछ ऐसे भी परिवार हैं, जिन्हें PM Awas योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनकी सूची निम्नलिखित है:
- जिन उम्मीदवारों के पास एक मोटर चालित दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है।
- इसके अलावा जो उम्मीदवार किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) का लाभ ले रहे हैं, और उनके क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपये अधिक से अधिक या उसके बराबर है.
- कोई भी परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य है जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत है या प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक कमाता है।
- कोई भी व्यक्ति जो आयकर, पेशेवर कर का भुगतान करता है या एक रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन का मालिक है.
PMAY – G की विशेषताएं
- इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में एक यूनिट आवास के तहत लाभार्थी को 1 लाख 20 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं, यह खर्च 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाती है।
- हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (यू.टी.) में, प्रत्येक यूनिट के लिए लाभार्थी को 1 लाख 30 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में साझेदारी का अनुपात 90:10 है।
- लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवास योजना की पूरी राशि केंद्र से प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है।
- इसके अलावा इस योजना के तहत ही स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी.) के तहत मनरेगा या अन्य योजनाओं के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
PM आवास योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहयता का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है जो लाभार्थी के आधार कार्ड से जुड़े होते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आप निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
- आधार कार्ड
- आधार का उपयोग करने के लिए लाभार्थी की ओर से सहमति का दस्तावेज (e-Sign)
- मनरेगा-पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर
- स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) के लाभार्थी की संख्या
- बैंक खाते का विवरण