प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को PMAYG के तहत 2 किस्तों में 1 लाख 20 हजार रूपए (मैदानी इलाकों में) और 1 लाख 30 हजार रुपये (पर्वतीय / दुर्गम इलाकों में) में प्रदान किए जा रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों अपना पक्का घर प्रदान करना है.
PM आवास योजना ग्रामीण के लिए सफल आवेदन के बाद, आवेदकों की हर साल एक सूची जारी की जाती है, जिसे आवास सूची कहा जाता है, इस लिस्ट के जरिए इस योजना के आवेदक अपना नाम इस सूची में देख सकते हैं. ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और आवास सूची को चेक करना चाहते हैं, तो इस लेख में दिए गए सभी प्रक्रियाओं का पालन करें.
प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के नागरिक आवास सूची को देखने के लिए निम्नलिखित 4 चरणों का पालन कर सकते हैं:
चरण -1: PM आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- सबसे पहले आवेदक PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद आपके सामने PM Gramin Awas Yojana पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा।
- अब होमपेज पर आप ऊपर Menu सेक्शन में Aawassoft के विकल्प को ढूंढे और क्लिक करें।
चरण -2: अब Reports के बटन पर क्लिक करें।
- जैसे ही उत्तर प्रदेश के आवेदक Aawassoft के विकल्प पर क्लिक करेंगे, उनके सामने एक ड्रॉपडाउन Menu खुलेगा।
- इस मेनू में आवेदक अब Report के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आवेदक के सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा, यह rhreporting पोर्टल का एक पेज होगा.
चरण -3: rhreprting Report पेज में H सेक्शन पर स्क्रॉल करें।
- अब आपके सामने rhreprting Report पेज खुल जाएगा।
- यहां आप नीचे स्क्रॉल करें और H अनुभाग पर जाएं.
- H सेक्शन में आपको Beneficiary Details For Verification का विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक कर दें।
चरण -4: अब MIS रिपोर्ट पेज पर डेटा दर्ज करें।
- अब आपके सामने PM आवास MIS रिपोर्ट का एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आप अपने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, इसके बाद अपने जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, और कैप्चा दर्ज करें।
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब आपके सामने लाभार्थियों की एक लिस्ट आ जाएगी.
उत्तर प्रदेश में PMAY-G की लाभार्थी सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और इसे राज्य के निवासियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।
लाभार्थियों का चयन
उत्तर प्रदेश में PMAY-G के लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के डेटा के आधार पर किया जाता है। इस डेटा का उपयोग करके राज्य में सबसे गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की पहचान की जाती है।
चयन प्रक्रिया में विधवा, वृद्ध, विकलांग, अनुसूचित जाति/जनजाति, और भूमि हीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सबसे जरूरतमंद लोगों को पहले आवास की सुविधा मिल सके।
वित्तीय सहायता
उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए ₹1.20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यह सहायता मकान के निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जाती है। निर्माण कार्य में लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत श्रम दिवस प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपने मकान निर्माण के दौरान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।
इसके अलावा लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि आवास योजना को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा जा सके और घरों में स्वच्छता सुनिश्चित हो सके।