PM Awas (Gramin) SECC Family Member Details प्राप्त करने की प्रक्रिया

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PM Awas Yojana (Gramin) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक जनकल्याणकारी योजना है. इस योजना के तहत गरीब और बेघर परिवारों को घर बनवाने के लिए आर्थिक राशि सरकार के द्वारा प्रदान हुई है. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करवाना है, इस योजना के तहत हर साल आवास योजना ऑनलाइन लिस्ट भी जारी की जाती है.

आज हम इस लेख की मदद से आपको PM Awas SECC Family Member Details को निकालने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि इसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो.

प्रक्रिया

SECC का फुल फॉर्म Socio-Economic Caste Census, होता है, आप प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल पर SECC Family Member Details प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना के तहत SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) परिवार के सदस्य विवरण प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर विजिट करें.
  • अब आपके सामने PMAYG का होमपेज खुल जाएगा.
  • अब होमपेज पर आप Menu Section में Stakeholders के विकल्प पर क्लिक कर दें.
SECC Family Member Details
  • इसके बाद Dropdown मेनू से आप SECC Family Member Details के विकल्प को चुन लें.
  • इसके बाद आपके सामने SECC Family Member Details का पेज खुल जाएगा.
Get Family Member Details
  • अब आप इस पेज पर अपने राज्य और और PMAYID को दर्ज करें.
  • विवरण दर्ज करने के बाद आप नीचे दिए गए Get Family Member Details के विकल्प पर क्लिक कर दें.

इसके बाद आपके स्क्रीन पर Family Member Details आ जाएगी.

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इस डेटा का उपयोग PMAY-G योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने, पात्रता की पुष्टि करने, और योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

PM Awas Yojana (Gramin) किस वर्ष में शुरू की गई थी?

PM Awas (Gramin) योजना को साल 2016 में शुरू किया गया था. यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने घर का निर्माण कर सकें।

PM Awas के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

PMAY-G के तहत पात्रता मानदंडों में SECC 2011 के डेटा के आधार पर चयन, बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा, विकलांग, वृद्ध, और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार शामिल हैं। इसके अलावा, लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

PMAY-G के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

PMAY-G के तहत आर्थिक सहायता ₹1.20 लाख (सामान्य क्षेत्रों के लिए) और ₹1.30 लाख (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) प्रदान की जाती है।

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