प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, इस योजना को ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि ऐसे नागरिक अपने लिए एक पक्का मकान बना सकें.
PMAYG के तहत लाभार्थियों को 2 किस्तों में 1 लाख 20 हजार रूपए (मैदानी इलाकों में) और 1 लाख 30 हजार रुपये (पर्वतीय / दुर्गम इलाकों में) में प्रदान किए जा रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों अपना पक्का घर प्रदान करना है.
इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना की लाभार्थी सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती है और ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण निवासी अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) मध्यप्रदेश: मुख्य बिंदु
विवरण | विवरण/राशि |
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लक्ष्य | मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना। |
मकान के लिए सहायता राशि | समतल क्षेत्रों के लिए ₹1.20 लाख, पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख। |
शौचालय के लिए सहायता राशि | ₹12,000 स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) या MGNREGS के तहत। |
श्रम दिवस | 90-95 मानव दिवस MGNREGS के तहत। |
लाभार्थियों का चयन | SECC 2011 डेटा और आवास+ सर्वे के आधार पर। |
धनराशि वितरण | तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)। |
कैसे देखें लिस्ट | PMAY-G वेबसाइट या AwaasApp मोबाइल ऐप। |
अन्य सुविधाएँ | शौचालय, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय। |
निगरानी और प्रक्रिया | AwaasSoft और AwaasApp के माध्यम से ई-गवर्नेंस द्वारा निगरानी। |
आवास योजना की सूची देखने की प्रक्रिया
चरण -1: PM आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- सबसे पहले आवेदक PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद आपके सामने PM Gramin Awas Yojana पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा।
- अब होमपेज पर आप ऊपर Menu सेक्शन में Aawassoft के विकल्प को ढूंढे और क्लिक करें।
चरण -2: अब Reports के बटन पर क्लिक करें।
- जैसे ही मध्यप्रदेश के आवेदक Aawassoft के विकल्प पर क्लिक करेंगे, उनके सामने एक ड्रॉपडाउन Menu खुलेगा।
- इस मेनू में आवेदक अब Report के बटन पर क्लिक कर दें।

- इसके बाद आवेदक के सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा, यह rhreporting पोर्टल का एक पेज होगा.

चरण -3: rhreprting Report पेज में H सेक्शन पर स्क्रॉल करें।
- अब आपके सामने rhreprting Report पेज खुल जाएगा।
- यहां आप नीचे स्क्रॉल करें और H अनुभाग पर जाएं.
- H सेक्शन में आपको Beneficiary Details For Verification का विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक कर दें।
चरण -4: अब MIS रिपोर्ट पेज पर डेटा दर्ज करें।
- अब आपके सामने PM आवास MIS रिपोर्ट का एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आप अपने राज्य का नाम मध्यप्रदेश, इसके बाद अपने जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, और कैप्चा दर्ज करें।
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब आपके सामने आवास योजना ग्रामीण सूची आ जाएगी.

मध्यप्रदेश में PMAY-G के लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यह प्रक्रिया उन परिवारों को प्राथमिकता देती है जो सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें आवास की सबसे अधिक आवश्यकता है।
मध्यप्रदेश में PMAY-G ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित विस्तृत चरण हैं:
- अपने गांव की ग्राम पंचायत या नजदीकी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय जाएं।
- ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, या PMAY-G नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
- कुछ मामलों में, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) भी आवेदन स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल सरकारी CSC केंद्रों पर जाएं।
- योजना के बारे में पूरी जानकारी लें और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया समझें।
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- आधार कार्ड: आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति)।
- MGNREGA जॉब कार्ड: यदि नहीं है, तो ग्राम पंचायत से बनवाएं।
- बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की प्रति और मूल, जिसमें खाता PMAY-G के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से लिंक हो।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर: यदि शौचालय बना है, तो उसका पंजीकरण नंबर।
- शपथ पत्र: यह साबित करने के लिए कि आपके पास पक्का मकान नहीं है।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होने का प्रमाण या ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की हाल की तस्वीर।
- पहचान पत्र: वोटर आईडी, राशन कार्ड, या अन्य मान्य दस्तावेज।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं।
- मोबाइल नंबर: आवेदन और अपडेट के लिए सक्रिय नंबर।
नोट: सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी दोनों ले जाएं।
- ग्राम पंचायत, CSC केंद्र, या ब्लॉक कार्यालय से PMAY-G आवेदन फॉर्म निःशुल्क लें।
- फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी सावधानी से भरें:
- आवेदक का विवरण: पूरा नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, आयु।
- पता: गांव, ब्लॉक, जिला, और राज्य।
- परिवार विवरण: परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, और आधार नंबर।
- बैंक खाता: खाता संख्या, IFSC कोड, और शाखा का नाम।
- आय का स्रोत: जैसे खेती, मजदूरी, या अन्य।
- मकान की स्थिति: कच्चा, पक्का, या बेघर।
- फॉर्म भरने में ग्राम पंचायत कर्मचारी या CSC ऑपरेटर मदद करेंगे।
- गलत जानकारी से बचें, क्योंकि इससे आवेदन रद्द हो सकता है।
- भरा हुआ फॉर्म और सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत या CSC केंद्र में जमा करें।
- ग्राम पंचायत आवेदन को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी, जहां निम्नलिखित जांच होगी:
- आवेदक की पात्रता (बेघर, कच्चा मकान, या आर्थिक स्थिति)।
- दस्तावेजों की प्रामाणिकता।
- स्थानीय समुदाय की सहमति।
- सत्यापन के बाद, ग्राम सभा पात्र आवेदकों की सूची तैयार करके ब्लॉक कार्यालय को भेजेगी।
- ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर के डेटा ऑपरेटर आपके आवेदन को Awaassoft पोर्टल (pmayg.nic.in) पर अपलोड करेंगे।
- अपलोड होने पर आपको एक PMAY-G रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह आवेदन की स्थिति और किस्त विवरण जांचने के लिए जरूरी है।
- ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी SECC 2011 डेटा के आधार पर आवेदन की समीक्षा करेंगे।
- ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और जिला प्रशासन आवेदन की जांच करेंगे, जिसमें शामिल है:
- SECC 2011 डेटा के साथ पात्रता।
- ग्राम सभा की सिफारिश।
- दस्तावेजों की प्रामाणिकता।
- पात्र आवेदकों का नाम PMAY-G लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा, जो ग्राम पंचायत और pmayg.nic.in पर प्रकाशित होगी।
- स्वीकृति के बाद, स्वीकृति पत्र (Sanction Order) जारी होगा, जो SMS के जरिए आपके मोबाइल पर भी भेजा जाएगा।