प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) का लक्ष्य हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और बेघर परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में लाभार्थियों की सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती है, जिसमें उन परिवारों के नाम शामिल होते हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है।
ऑनलाइन सूची के माध्यम से हरियाणा के ग्रामीण निवासियों को यह जानने में मदद मिलती है कि उनका नाम इस योजना के तहत चयनित किया गया है या नहीं, जिससे उन्हें अपने आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त होती है।
PM Awas Gramin List Haryana कैसे देखें?
- सबसे पहले आप “https://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx” पर विजिट करें।
- इसके बाद आप वेबसाइट के मुख्य पृष्ट पर पहुंच जायेंगे, फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “Social Audit Reports वाले अनुभाग में “Beneficiary details for verification” पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी का चयन करना होगा –
- राज्य (हरियाणा)
- जिला
- तहसील या ब्लॉक
- गांव या पंचायत
- वित्तीय वर्ष
- योजना का चयन
फिर कैप्चा को सॉल्व करके नीचे स्थित “Submit” बटन पर क्लिक करें।

- तत्पश्चात आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी, आप चाहें तो लिस्ट को देख सकते हैं, यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उपर स्थित “Download PDF” पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।

उपरोक्त प्रक्रियाओं के बाद आप पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट के पीडीएफ को अपने फोन में खोलकर इसे देख सकते हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, तो इसका मतलब यह है, कि आपको इस योजना के तहत मिलने वाली राशि कुछ ही दिनों में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी.
मुख्य विशेषताएँ
- हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहविहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।
- योजना का उद्देश्य 2024 तक सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है।
सहायता राशि
- हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- साथ ही, शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत दी जाती है।
- मकान निर्माण के दौरान 90-95 मानव दिवसों का श्रम MGNREGS के माध्यम से भी प्रदान किया जाता है।
धनराशि का वितरण
- मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार, तीन किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
इसके अलावा योजना की पूरी प्रक्रिया और मकान निर्माण की निगरानी AwaasSoft और AwaasApp के माध्यम से की जाती है। इससे मकान निर्माण की स्थिति और धनराशि का रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) हरियाणा: आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा के ग्रामीण निवासी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले अपने गांव की ग्राम पंचायत में जाएं। सरपंच, सचिव, या PMAY-G नोडल अधिकारी से योजना की जानकारी लें।
- पात्रता मानदंड:
- बेघर परिवार या कच्चे/टूटे-फूटे मकान में रहने वाले।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) में नाम होना।
- आर्थिक रूप से कमजोर (BPL, SC/ST, अल्पसंख्यक, विधवा, निःशक्तजन को प्राथमिकता)।
- कोई पक्का मकान न हो।
- अब आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO), या PMAY-G वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें।
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC) से भी फॉर्म उपलब्ध।
- आवेदन फॉर्म भरें:
- आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता (ग्राम, ब्लॉक, जिला)।
- परिवार के सदस्यों की संख्या और विवरण।
- आधार नंबर (सभी सदस्यों का, यदि उपलब्ध)।
- बैंक खाता: संख्या, IFSC कोड, DBT लिंक।
- आय का स्रोत (खेती, मजदूरी आदि), मकान की स्थिति (कच्चा/बेघर)।
- मनरेगा जॉब कार्ड नंबर (यदि हो)।
- आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड (स्व-सत्यापित कॉपी)।
- बैंक पासबुक (DBT लिंक के साथ)।
- राशन कार्ड, आय प्रमाण, जाति प्रमाण (यदि लागू)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मनरेगा जॉब कार्ड (यदि हो)।
- शपथ पत्र: कोई पक्का मकान न होने का प्रमाण।
- दस्तावेज जमा करें
- भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा करें।
- रसीद प्राप्त करें, जिसमें आवेदन नंबर होगा। इसे सुरक्षित रखें।
- ग्राम सभा सत्यापन
- अब ग्राम सभा में आवेदनों की जांच की जाएगी।
- पात्रता (बेघर/कच्चा मकान/आर्थिक स्थिति) और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा।
- पात्र आवेदकों की सूची ब्लॉक कार्यालय को भेजी जाती है।
- ऑनलाइन डेटा अपलोड
- ग्राम पंचायत/ब्लॉक डेटा ऑपरेटर आवेदन को Awaassoft पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
- इसके बाद आपको PMAY-G रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा (सुरक्षित रखें)।
- ब्लॉक और जिला स्तर सत्यापन
- ब्लॉक स्तर पर BDO आवेदनों की जांच की जाएगी।
- जिला स्तर पर जिला परिषद SECC 2011 और ग्राम सभा सिफारिशों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा.
- अब पात्र आवेदकों की अंतिम सूची तैयार होगी.
- स्वीकृति और वित्तीय सहायता: पात्र निवासी का नाम PMAY-G सूची में शामिल कर दिया जाएगा इसके बाद वित्तीय सहायता लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी.