उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को PMAYG के तहत 2 किस्तों में 1 लाख 20 हजार रूपए (मैदानी इलाकों में) और 1 लाख 30 हजार रुपये (पर्वतीय / दुर्गम इलाकों में) में प्रदान किए जा रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों अपना पक्का घर प्रदान करना है.
PM आवास योजना ग्रामीण के लिए सफल आवेदन के बाद, आवेदकों की हर साल एक सूची जारी की जाती है, जिसे आवास सूची कहा जाता है, इस लिस्ट के जरिए इस योजना के आवेदक अपना नाम इस सूची में देख सकते हैं. ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और आवास सूची को चेक करना चाहते हैं, तो इस लेख में दिए गए सभी प्रक्रियाओं का पालन करें.
प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के नागरिक आवास सूची को देखने के लिए निम्नलिखित 4 चरणों का पालन कर सकते हैं:
चरण -1: PM आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- सबसे पहले आवेदक PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद आपके सामने PM Gramin Awas Yojana पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा।
- अब होमपेज पर आप ऊपर Menu सेक्शन में Aawassoft के विकल्प को ढूंढे और क्लिक करें।

चरण -2: अब Reports के बटन पर क्लिक करें।
- जैसे ही उत्तर प्रदेश के आवेदक Aawassoft के विकल्प पर क्लिक करेंगे, उनके सामने एक ड्रॉपडाउन Menu खुलेगा।
- इस मेनू में आवेदक अब Report के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आवेदक के सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा, यह rhreporting पोर्टल का एक पेज होगा.

चरण -3: rhreprting Report पेज में H सेक्शन पर स्क्रॉल करें।
- अब आपके सामने rhreprting Report पेज खुल जाएगा।
- यहां आप नीचे स्क्रॉल करें और H अनुभाग पर जाएं.
- H सेक्शन में आपको Beneficiary Details For Verification का विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक कर दें।
चरण -4: अब MIS रिपोर्ट पेज पर डेटा दर्ज करें।
- अब आपके सामने PM आवास MIS रिपोर्ट का एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आप अपने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, इसके बाद अपने जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, और कैप्चा दर्ज करें।
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब आपके सामने लाभार्थियों की एक लिस्ट आ जाएगी.

उत्तर प्रदेश में PMAY-G की लाभार्थी सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और इसे राज्य के निवासियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।
उत्तर प्रदेश में PMAY-G आवेदन प्रक्रिया 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देने के लिए चलाई जा रही है। यह योजना बेघर या कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए है। नीचे ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है:
स्थानीय ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाएं
- अपने गांव की ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, या विकास खंड कार्यालय (BDO) पर जाएं।
- वहां PMAY-G के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जैसे ग्राम प्रधान, पंचायत मित्र, या नोडल अधिकारी से मिलें।
- सरकारी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) भी आवेदन ले सकते हैं, लेकिन केवल अधिकृत केंद्रों पर जाएं।
- योजना की जानकारी लें और ऑफलाइन आवेदन के लिए जरूरी कदम समझें।
जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए:
- आधार कार्ड: आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार (स्व-सत्यापित प्रति)।
- MGNREGA जॉब कार्ड: अगर नहीं है, तो ग्राम पंचायत से बनवाएं।
- बैंक खाता जानकारी: पासबुक की प्रति और मूल, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए आधार से लिंक हो।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर: अगर शौचालय बना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर।
- शपथ पत्र: यह साबित करने के लिए कि आपके पास पक्का मकान नहीं है।
- आय प्रमाण: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होने का प्रमाण या ग्राम पंचायत से सत्यापित घोषणा पत्र।
- फोटो: आवेदक की ताजा पासपोर्ट साइज फोटो।
- अन्य पहचान पत्र: जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, या BPL कार्ड।
- मोबाइल नंबर: आवेदन और अपडेट्स के लिए सक्रिय नंबर।
नोट: सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी साथ ले जाएं।
आवेदन फॉर्म भरें
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, या CSC केंद्र से PMAY-G फॉर्म लें।
- फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी ध्यान से भरें:
- व्यक्तिगत जानकारी: नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, उम्र।
- पूरा पता: गांव, ब्लॉक, जिला।
- परिवार का विवरण: सदस्यों की संख्या, आधार नंबर, और आयु।
- बैंक विवरण: खाता संख्या, IFSC कोड, और शाखा।
- मकान की स्थिति: बेघर, कच्चा मकान, या एक/दो कमरे।
- फॉर्म भरने में पंचायत कर्मचारी या CSC ऑपरेटर मदद करेंगे।
- गलत जानकारी से बचें, वरना आवेदन खारिज हो सकता है।
फॉर्म और दस्तावेज जमा करें
- भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा करें।
- ग्राम पंचायत इसे ग्राम सभा की बैठक में रखेगी, जहां निम्नलिखित जांच होगी:
- पात्रता (बेघर, कच्चा मकान, या आय)।
- दस्तावेजों की सत्यता।
- स्थानीय समुदाय की राय।
- ग्राम सभा पात्र आवेदकों की सूची बनाकर ब्लॉक कार्यालय भेजेगी।
डेटा अपलोड और रजिस्ट्रेशन नंबर
- ग्राम पंचायत या ब्लॉक के डेटा ऑपरेटर आपके आवेदन को Awaassoft पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे संभालकर रखें। यह स्थिति जांचने और किस्तों के लिए जरूरी है।
- ब्लॉक और जिला स्तर पर SECC 2011 डेटा के आधार पर आवेदन की जांच होगी।
उत्तर प्रदेश में PMAY-G के लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के डेटा के आधार पर किया जाता है। इस डेटा का उपयोग करके राज्य में सबसे गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की पहचान की जाती है। चयन प्रक्रिया में विधवा, वृद्ध, विकलांग, अनुसूचित जाति/जनजाति, और भूमि हीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सबसे जरूरतमंद लोगों को पहले आवास की सुविधा मिल सके।
सत्यापन और मंजूरी
- ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और जिला प्रशासन आवेदन की समीक्षा करेंगे:
- SECC 2011 डेटा के आधार पर पात्रता।
- ग्राम सभा की सिफारिश।
- दस्तावेजों की सत्यता।
- पात्र आवेदकों का नाम PMAY-G लाभार्थी सूची में शामिल होगा.
- मंजूरी के बाद, स्वीकृति पत्र SMS या ग्राम पंचायत के जरिए मिलेगा।
योजना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी AwaasSoft और AwaasApp के माध्यम से की जाती है, जिससे मकान निर्माण की प्रगति और सहायता वितरण का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। इसके साथ ही ग्रामीण मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम (RMT) के माध्यम से मकान निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है, ताकि लाभार्थियों को मजबूत और सुरक्षित मकान मिल सके।
वित्तीय सहायता
उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए योजना के तहत समतल क्षेत्रों के लिए प्रति मकान ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
निर्माण कार्य में लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत श्रम दिवस प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपने मकान निर्माण के दौरान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।
इसके अलावा योजना के तहत लाभार्थियों को शौचालय, पानी, बिजली, और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएँ भी दी जाती हैं, जिनका समन्वय अन्य सरकारी योजनाओं से किया जाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के साथ भी सहयोग होता है।